सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 12 प्रवर्तकों पर प्रतिभूति बाजार में कामकाज से रोक लगा दी है। सेबी ने कहा कि अप्रैल 2006 से मार्च 2019 तक नियमों विरुद्ध कारोबार करने का आरोप है, जिसमें बड़ी राशि का फर्जीवाड़ा हो सकता है। ये प्रवर्तक किसी अन्य कंपनी में निदेशक या प्रवर्तक नहीं बनाए जा सकेंगे।