सुप्रीम कोर्ट ने VYAPAM परीक्षा घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय के खिलाफ जाति आधारित हिंसा के आरोप रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की बेंच ने कहा कि यह मामला कानून के अनुसार नहीं बनता और इसलिए आनंद राय की अपील मंजूर की जाती है।
बता दें कि यह मामला 15 नवंबर 2022 का है, जब मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक कार्यक्रम के दौरान हंगामे का आरोप लगा था। FIR में कहा गया था कि कुछ लोगों ने सांसद, विधायक और अधिकारियों का रास्ता रोका और पुलिस से झड़प हुई। आनंद राय को भी आरोपियों में शामिल किया गया था। उन्हें पहले जमानत मिल चुकी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे आरोप पूरी तरह खत्म कर दिए हैं।