सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना को एक नोटिस भी जारी किया है। ईडी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आईटी और ब्लैक मनी कानूनों के कथित उल्लंघन पर कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव को नोटिस जारी किया है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के निदेशक को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है। ये टीम राजीव सक्सेना के स्वास्थ्य की रिपोर्ट तीन हफ्तों में कोर्ट को देगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें राजीव सक्सेना के स्वास्थ्य को भी देखना है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आशंका को भी देखना है, जिसमें ईडी कह रही है कि सक्सेना विदेश से वापस नहीं आएगा।
बता दें कि ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने राजीव सक्सेना को स्वास्थ्य के आधार पर विदेश जाने की इजाजत दी थी।