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NEET अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, सरकार से जताई नाराजगी

Thu, 14 Jul 2016 05:30 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लाखों छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) के अध्यादेश के खिलाफ स्टे ऑर्डर देने से मना कर दिया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट का ये फैसला उसके खुद के 9 मई के उस फैसले का उलट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सिर्फ एक कॉमन परीक्षा होनी चाहिए।
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आपको बता दें कि NEET अध्यादेश राज्यों को अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET अध्यादेश के मुद्दे पर सरकार की तरफ से अपनाए गए रवैये पर भी नाखुशी जताई है, लेकिन फिलहाल इस मसले पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे अराजकता बढ़ेगी।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दवे ने केन्द्र सरकार से कहा, "आपने जो किया वह ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने का बाद यह नहीं किया जाना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? यही सही नहीं है।"
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक NEET परीक्षा साल 2016 से लागू होनी थी, लेकिन सरकार केन्द्र ने इसे एक साल के लिए टाल दिया। केंद्र ने शुरू में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लिया था लेकिन बाद में अध्यादेश के जरिए इसमें कुछ फेरबदल कर दिया।
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