कावेरी नदी को लेकर घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कर्नाटक के कावेरी का जल तमिलनाडु को न देनें के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया है कि कर्नाटक एक से छह अक्टूबर के बीच तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी रोज दे।
साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन दिनों के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना और कार्य शुरू करने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते ऐसी स्थिति आए जिसमें कड़े कानून का इस्तेमाल करना पड़े। कोर्ट ने बोर्ड से कहा है कि एक हफ्ते में पूरे मामले पर एक रिपोर्ट पेश करे। वहीं कर्नाटक पानी न छोड़ने की अपनी बात पर अड़ा हुआ है।