सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बीदर में सरकारी अस्पताल के निर्माण के दौरान घायल हुई एक महिला मजदूर को 9.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी धनराशि या अन्य वस्तुगत मुआवजा उस पीड़ा को मिटा नहीं सकता है जो एक गंभीर दुर्घटना के बाद पीड़ित को भुगतना पड़ता है। आर्थिक मुआवजा केवल क्षतिपूर्ति का आश्वासन देता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि विकलांगता के प्रकार को देखते हुए पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
सीमेंस इंडिया रेलवे के लिए करेगा इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव का निर्माण
सीमेंस इंडिया भारतीय रेलवे के लिए 9,000 हॉर्स पावर के 1200 इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव का निर्माण करेगा। इसके लिए भारतीय रेलवे ने सीमेंस के साथ 26,000 करोड़ रुपये के अनुबंध किया है। रेलवे ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। भारतीय रेलवे ने सीमेंस को 9,000-एचपी इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव के निर्माण और रखरखाव के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया है। एलओए जारी होने के 30 दिनों के भीतर सीमेंस इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।