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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक डीजीपी की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक

Thu, 20 Feb 2020 07:02 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने गुरुवार के लिए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई की और उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

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इससे पहले, कर्नाटक सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक असाधारण आदेश पारित किया है।

उन्होंने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था और कहा था कि अदालत ने डीजीपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसका निष्पादन राज्य गृह सचिव के जरिए किया जाना है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में राज्य पुलिस प्रमुख को गैर जमानती वारंट जारी किया था।

 

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