नोएडा के एमराल्ड कोर्ट सोसायटी के दो टावरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट डवलपर्स सुपरटेक से कहा है कि पहले वह पांच करोड़ रुपये जमा करें, तब होगी सुनवाई।
साथ ही शीर्ष अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को इस बात पर फटकार लगाई कि उसने इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होने दी। अदालत ने अथॉरिटी से कहा कि आपने जो काम किया है वह लोगों के साथ घोखा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुपरटेक से कहा कि वह 10 करोड़ रुपये अदालत में जमा करें तभी सुनवाई होगी। इस पर सुपरटेक की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसे इतनी रकम जमा करने के लिए नहीं कहा जाए।