फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलने पर राजी नहीं हैं जज

Tue, 19 Jul 2016 07:09 PM IST
रीता तिवारी/अमर उजाला, कोलकाता
विज्ञापन
विज्ञापन
कलकत्ता हाईकोर्ट के जजों ने आम राय से केंद्र के उस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया है जिसमें इसका नाम बदल कर कोलकाता हाईकोर्ट करने की सिफारिश की गई थी। अदालत के फैसले से केंद्रीय विधि मंत्रालय को भी अवगत करा दिया गया है। लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। जजों ने इतिहास और समृद्ध परंपरा का हवाला देते हुए नाम बदलने से मना किया है।
विज्ञापन


ध्यान रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच जुलाई को अपनी बैठक में कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाईकोर्ट के नाम बदल कर क्रमश: कोलकाता, मुंबई और चेन्नई करने का फैसला किया था।  लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के जजों ने बीती 11 जुलाई को एक बैठक में आम राय से हाईकोर्ट का नाम कलकत्ता ही रहने देने का फैसला किया। इस फैसले से केंद्रीय विधि मंत्रालय को भी अवगत करा दिया गया है। डेढ़ सौ साल से भी लंबे अरसे से इस हाईकोर्ट का नाम कलकत्ता रहा है। हालांकि स्थानीय भाषा में लोग इस महानगर को कोलकाता ही कहते रहे हैं।

इन कारपोरेटेड लॉ सोसायटी ऑफ कलकत्ता (आईएलएससी) के अध्यक्ष आरके खन्ना कहते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट है। इसका यही नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और इससे लोगों की भावनाएं व संवेदनाएं जुड़ी हैं। इसे बदलने का मतलब है पूरी दुनिया में इसका नाम बदलना। बीती 11 जुलाई को केंद्र के प्रस्ताव पर विचार के लिए आयोजित पूर्ण पीठ की बैठक से पहले सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे एक पत्र में हाईकोर्ट का नाम बदलने का विरोध किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

परंपरा को कायम रखने की अपील

हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधि मंत्रालय ने अब तक हाईकोर्ट की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब नहीं दिया है। अब आईएलएससी इस मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिख कर परंपरा को कायम रखने की अपील करेगी।

कलकत्ता बार एसोसिएशन के महासचिव सुरंजन दास गुप्ता ने कहा है कि एसोसिएशन इस मुद्दे पर पूर्ण पीठ के फैसले का समर्थन करता है। वे कहते हैं कि इस हाईकोर्ट की स्थापना एक विशेष अधिनियम के तहत की गई थी। उसमें संशोधन नहीं होने या नया कानून नहीं बनाए जाने तक कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम नहीं बदला जा सकता।

एसोसिएशन के पूर्व महासचिव उत्तम मजुमदार ने कहा है कि वकील केंद्र के इस फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनकी सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले वाम मोर्चा सरकार के जमाने में वर्ष 2001 में कलकत्ता का नाम बदल कर कोलकाता किया गया था। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें