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SC: 'मतभेदों को हल करें वरना...', कुलपति नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल को चेतावनी

Sat, 18 Jan 2025 08:07 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

SC: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्य के राज्यपाल आर.एन.रवि को चेतावनी दी कि वह अगली सुनवाई तक विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर अपने मतभेदों को दूर करें। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। 
 
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्य के राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के मुद्दे पर मतभेदों को हल करने को कहा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि अगर एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि 22 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक अपने मतभेदों को दूर नहीं करते हैं, तो कोर्ट इस मामले में दखल देगा। 

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बेंच ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा, 'अगली तारीख तक अगर यह हल होता है, तो बहुत अच्छा। नहीं तो, हम इसे हल करेंगे।' सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल के कदमों, मंत्रियों की नियुक्ति और राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की सिफारिश करने वाली खोज समितियों की मंजूरी को चुनौती दी गई थी।  

तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी शीर्ष कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नियुक्तियों पर गतिरोध बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राज्य को नए घटनाक्रम को रिकॉर्ड में लाने की अनुमति दी जाए। 

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