सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) देहरादून को ताज ट्रेपेज़ियम जोन (टीटीजेड) में वृक्षों की गणना करने के लिए प्रस्तावित बजट पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि एफआरआई द्वारा दी गई समय-सीमा बहुत लंबी है और दिल्ली में वृक्ष सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली बुनियादी ढांचा टीटीजेड क्षेत्र में भी काम आ सकता है।
एफआरआई को दिया गया था ये आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेडी को दिया था निर्देश
गौरतलब है कि मामले में इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह एफआरआई को ताज ट्रेपेजियम जोन में वृक्षों की गणना के लिए नियुक्त करे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि पेड़ों की रक्षा के लिए एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अवैध कटाई रोकी जा सके। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और ताजमहल सहित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।