सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 36 राफेल विमानों की कीमत बताने को कहा है। अदालत ने 10 दिनों के अंदर सीलबंद लिफाफे में कीमत की जानकारी देने को कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सौदे से जुड़े भारतीय ऑफसेट साझेदार का ब्योरा कोर्ट और याचिकाकर्ताओं को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने सरकार को फ्रांस से खरीदे जा रहे विमान की कीमत बताने को कहा, तो केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल की कीमत तो संसद के साथ भी साझा नहीं किया गया है।