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विजय माल्या की जानकारी देने से एसबीआई का इनकार

Mon, 11 Jul 2016 08:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुंबई
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भगोड़ा घोषित उद्योगपति विजय माल्या और मेसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड को दिए गए कर्ज और कर्ज देने के लिए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में मंजूर प्रस्ताव की जानकारी देने से मना कर दिया है। बैंक ने कहा है कि जानकारी सार्वजनिक करने से माल्या के खिलाफ जांच और मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में रुकावट आएगी। यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी।
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मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एसबीआई से विजय माल्या को दिए गए लोन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की  बैठक में पेश एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव और मिनट्स की जानकारी मांगी थी। गलगली के आवेदन पर जवाब देते हुए एसबीआई स्ट्रेस्ड असेट्स प्रबंधन शाखा के उप महाप्रबंधक ने बताया कि यह मामला न्याय प्रविष्ठ और जांच प्राधिकरण के समक्ष प्रलंबित हैं।
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बैंक ने दिया नियमों का हवाला

- फोटो : Getty
बैंक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ज) के तहत सूचना देने से इनकार कर दिया। गलगली ने इस पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में  विजय माल्या को लोन मंजूर किया गया उस बैठक में उपस्थितों की सूची भी नहीं दी गई। गलगली ने इसके खिलाफ प्रथम अपील दायर की हैं।

उनका कहना है कि विजय माल्या जैसे दिवालियों को जिन अधिकारियों ने मदद की है उनके नाम को सार्वजनिक करना इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे माल्या की मदद करने वाले एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की पोल खुलेगी। चूंकि माल्या को लोन देते वक्त बनाया गया एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव और मिनिट्स इसके पहले ही सर्कुलेट हो चुके हैं। इससे किसी भी जांच में रुकावट नहीं आएगी।
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