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Mumbai: नाबालिग को आजा-आजा कहना यौन उत्पीड़न, मुंबई की कोर्ट ने युवक को POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया

Sun, 19 Feb 2023 11:52 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

मुंबई के दिनदोशी में एक सेशंस कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए युवक को दोषी करार दिया।
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कोर्ट का फैसला। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मुंबई की एक अदालत ने 32 वर्षीय युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लड़की को आजा-आजा कह कर बुलाया था। मुंबई के दिनदोशी में एक सेशंस कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए युवक को दोषी करार दिया।
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बताया गया है कि जिस मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, वह सितंबर 2015 का है। तब पीड़िता 15 साल की थी और 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता ने कोर्ट में बताया था कि जब वह अपने ट्यूशन जा रही थी, तब एक व्यक्ति ने साइकिल से उसका पीछा किया था और बार-बार आजा-आजा कहा। लड़की ने बताया कि लड़के की यह हरकत कुछ और दिन जारी रही। पहले दिन तो उसने सड़क पर खड़े लोगों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का भाग निकला। बाद में पता चला कि 25 साल का वह लड़का पास की ही इमारत में नाइट वॉचमैन है। इसके बाद लड़की की मां ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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