Savarkar Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि, राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शुक्रवार को सुना जाएगा। यह बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की होगी।
क्या है मामला?
यह मामला राहुल गांधी की 17 नवंबर 2022 की एक रैली से जुड़ा है, जो उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में की थी। इस रैली में उन्होंने सावरकर को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ।
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कौन हैं शिकायतकर्ता?
यह शिकायत अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडेय ने दर्ज करवाई थी। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर सावरकर का अपमान किया और यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, ताकि सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 4 अप्रैल को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि राहुल गांधी चाहें तो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय (सेशंस कोर्ट) में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट का मानना था कि हाईकोर्ट की दखलअंदाजी की जरूरत इस स्तर पर नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट की बारी
अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा उन्हें समन भेजे जाने को गलत ठहराया है। राहुल गांधी का कहना है कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही निराधार है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। सभी की नजर इस पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।