nalini chidambaram with p chidambaram
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में छह सप्ताह के लिए अंतरिम सुरक्षा दे दी है।
न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नलिनी को जांच में सहयोग का निर्देश देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को लंबित रखा। अदालत ने सीबीआई और नलिनी को अपनी दलीलों के समर्थन में हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है।
चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील प्रदीप घोष ने दलील दी कि 11 जनवरी को इस मामले में दायर पूरक आरोपपत्र में नलिनी का नाम अभियुक्त के तौर पर शामिल था जबकि वर्ष 2016 में दायर आरोपपत्र में उनका नाम नहीं था।
सीबीआई का दावा है कि वरिष्ठ वकील नलिनी को शारदा चिटफंड के तहत निवेशकों से अवैध रूप से जुटाई गई रकम से ही 1.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। लेकिन नलिनी के वकील ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उनको वह रकम मनोरंजना सिंह के कानूनी सलाहकार की फीस के तौर पर दी गई थी। मनोरंजना पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की तलाकशुदा पत्नी है।