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जेल से बाहर निकलकर घर पहुंचे बॉलीवुड के 'टाइगर', फैंस ने किया Swag से स्वागत

Sat, 07 Apr 2018 09:55 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान शनिवार को रिहा हो गए। सलमान रात करीब 8.30 बजे मुंबई स्थित अपने घर पहुंच गए। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद उनके फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। 

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बता दें कि गुरुवार को जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान को पांच साल की कैद की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सुजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें दो रात जेल में बितानी पड़ी। उनके वकीलों ने सेशंस कोर्ट में गुरुवार को ही जमानत के लिए याचिका दायर कर दी थी। जिसपर शुक्रवार को दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी।

दलीलें सुनने के बाद जज रवींद्र कुमार खत्री ने शनिवार सुबह 10:30 बजे अपना फैसला देने की बात कही। शनिवार सुबह भी दोनों तरफ से दलीलें दी गईं और जज ने लंच के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया। दोपहर तीन बजे जज ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
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गौरतलब है कि गुरुवार को जेल में सलमान को कैदी संख्या 106 नंबर दिया गया। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उन्हें जेलर के कमरे के पास बनी एक सेल में रखा गया है। इसे व्यक्तिगत सेल माना जाता है।

वकीलों ने क्या कहा

सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट में कहा है कि जब इस मामले का ट्रायल चल रहा था तब भी सलमान जमानत पर थे, बाकी मामलों में भी उन्हें जमानत मिलती रही है तो उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने यह दलील भी दी कि सलमान खान कोर्ट की हर शर्त को मानते हैं और इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि सरकारी वकील ने सलमान की जमानत का विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि हिरण को गोली लगी थी और इसका मेडिकल प्रमाण और गवाह दोनों मौजूद हैं।

जमानत पर बिशनोई समुदाय के वकील महीपाल बिशनोई ने कहा कि 'सलमान को 25 हजार रुपए के दो बांड भरने होंगे। अब वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सलमान को 7 मई को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा।

गुरुवार को ही मिल जाती जमानत
गुरुवार को सलमान ने सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। उनकी जमानत पर बहस भी पूरी हो गई थी और जमानत मिल सकती थी लेकिन वकील की एक दलील ने इसे रुकवा दिया था।दरअसल, सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान को सजा तीन साल से ज्यादा की हुई है, इसलिए इस मामले में सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए। जज ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी थी।

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