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ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह पेंशन

Thu, 26 Apr 2018 02:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/नई दिल्ली
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देश के 56 ग्रामीण बैैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें ग्रामीण बैैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही पेंशन देने का आदेश दिया गया था।

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न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए तीन महीने के भीतर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा है। इसके साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत दूसरे राज्यों के ग्रामीण बैंकों द्वारा पेंशन देने की मांग वाली याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।

2012 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह राष्ट्रीयकृत बैैंकों की तरह ग्रामीण बैैंक के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए नियम तय करे। इसके लिए सरकार को तीन महीने का समय कोर्ट ने दिया था।
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लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। केंद्र सरकार का कहना था कि ग्रामीण बैैंक कर्मी पेंशन पाने के हकदार नहीं है। सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।

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