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दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य

Mon, 23 Nov 2020 10:31 PM IST
गौरव पाण्डेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, मुंबई
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे
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महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। सोमवार को जारी नए आदेश के तहत दिल्ली और उससे सटे राज्य (एनसीआर) के साथ राजस्थान, गोवा और गुजरात से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। जिन यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव होगी वही राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए इन चार राज्यों से महाराष्ट्र आने वालों को अपने साथ कोरोना की रिपोर्ट भी लानी होगी। 

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इस संबंध में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से सोमवार को जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार इन चार राज्यों से आने वाले जिन लोगों के पास कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनके यहां पहुंचने पर जांच कराई जाएगी। इस जांच का खर्च भी संबंधित यात्री से ही वसूला जाएगा। इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने नए दिशा-निर्देश में कहा है कि विमान से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले और रेल यात्रियों को 96 घंटे पहले तक जांच कराने की छूट होगी। 


उल्लेखनीय है कि दिवाली के बाद से महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अब तक सूबे में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17 लाख 80 हजार से अधिक हो चुका है। बीते तीन दिनों से जितने कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं उससे ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आती है तो यह स्थिति सुनामी जैसी होगी।
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वहीं, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद 8-10 दिनों तक राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। उसके बाद ही लॉकडाउन के बारे में फैसला किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले नई दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली और मुंबई के बीच विमान और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो चुकी है। राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि भी की थी। 

विमान यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश
दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों को विमान में सवार होने से पहले आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी रिपोर्ट की जांच करेगी। आरटी-पीसीआर का नमूना महाराष्ट्र पहुंचने तक 72 घंटे से अधिक पहले का नहीं होना चाहिए। जिनकी आरटी-पीसीआर जांच नहीं होगी, उनकी राज्य के एयरपोर्ट पर ही जांच की जाएगी। उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेटर यात्रियों की जांच के बाद उनका नंबर और पता लेकर उन्हें घर जाने की इजाजत देगा और नमूना पॉजिटिव आने पर  स्वास्थ्यकर्मी उनसे संपर्क करेगा और कोरोना मरीजों के नियमों के तहत उनका इलाज किया जाएगा। इन आदेशों को पालन कराने कि जिम्मेदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त की होगी।

रेल यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश
दिल्ली और एनसीआर सहित चारों राज्यों के यात्रियों को भी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उनकी रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिनके पास जांच रिपोर्ट नहीं होगी उनके स्टेशन पर उतरने के बाद यात्री के तापमान और दूसरे लक्षणों की जांच कर घर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जो यात्री टेस्ट नहीं कराएंगे और बाद में कोरोना संक्रमित पाए गए तो उन्हें सीधे कोविड सेंटर भेजा जाएगा और इलाज का खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। महानगरपालिका आयुक्त और जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक इसी तरह के नियम सड़क मार्ग यानी बस या कार से आने वाले यात्रियों के लिए भी लागू होंगे।

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