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स्कूल ने एक ही बार में मांगी 7 लाख फीस, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Tue, 19 Jul 2016 01:22 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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अगर आप लोगों को सुविधा देना चाहते हैं तो इसकी शुरूआत स्कूलों से करनी होगी नाकि कॉलेज से - फोटो : file photo
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हैदराबाद के एक निजी स्कूल की तरफ से एक बार में ही एक बच्चे से सात लाख रुपए कैपिटीशन फीस मांगने पर हैदराबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब फीस को नियंत्रित किया जाना चाहिए था। तब लाखों रुपए फीस मांगी जा रही है। 
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हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश दिलीप बी भोसले और न्यायधीश ए वी शेषा साई ने कहा कि अगर आप लोगों को सुविधा देना चाहते हैं तो इसकी शुरूआत स्कूलों से करनी होगी नाकि कॉलेज से।  

दोनों न्यायधीशों की पीठ हैदराबाद स्कूल पैरेंटस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वन टाइम फीस को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक तंत्र बनाए जाने की जरूरत है।
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पैरेंटस एसोसिएशन से जुड़ी अधिवक्ता कल्पना एकबोटे ने कहा कि वन टाइम फीस कुछ नहीं है बल्कि कैपिटीशन फीस की जगह इसे नया नाम दे दिया गया है। तेलंगाना सरकार के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि हैदराबाद के करीब 160 स्कूल 50,000 से 3 लाख तक वन टाइम फीस के नाम पर वसूल कर रहे हैं।

आपको बताते चले कि सरकारी आदेश के अनुसार स्कूल इस तरह की फीस इकट्ठा कर सकते हैं। पर यह फीस 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। कुछ स्कूल एक बार में 7-8 लाख रुपए तक फीस वसूल कर रहें जोकि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी ज्यादा है।
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