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ऋषि कुमार शुक्ला होंगे सीबीआई के नए चीफ, पीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने लगाई मुहर

Sat, 02 Feb 2019 05:29 PM IST
Anupam Prasun न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Rishi Kumar Shukla
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने आज नए सीबीआई प्रमुख के नाम पर मुहर लगा दी। ऋषि कुमार शुक्ला को नया सीबीआई चीफ बनाया गया है। ऋषि कुमार शुक्ला 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नया सीबीआई प्रमुख चुनने वाली समिति में पीएम मोदी के अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। समिति ने 10 जनवरी को वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया था। हालांकि खड़गे ने इस पर अपनी असहमति जताई थी।  कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला को दो साल के तय कार्यकाल के लिये शनिवार को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया। 1983 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष हैं।

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वहां, समिति में शामिल कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरके शुक्ला के चयन पर असहमति जताते हुए पीएम को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि आरके शुक्ला को करप्शन से जुड़े मामलों की जांच का अनुभव कम है। 
 

 

शुक्रवार को हुई लंबी बैठक 

सीबीआई निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की शुक्रवार शाम हुई लंबी बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई थी। बैठक में कांग्रेस नेता की आपत्ति को दरकिनार कर समिति ने तीन नामों की सिफारिश नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी (सीसीए) को भेज दी थी। शनिवार को नए निदेशक के के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला के नाम का एलान हो गया। 
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सीबीआई प्रमुख के लिए सेलेक्शन कमिटी ने पांच नाम तय किए थे। ये नाम थे- 1983 बैच के एमपी के डीजीपी रहे आरके शुक्ला, 1983 बैच के डीजी सीआरपीएफ आरआर भटनागर, 1984 बैच के स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर अरविंद कुमार, डायरेक्ट एनसीएफएस जावेद अहमद और डीजी बीपीआर एपी महेश्वरी। इनमें आरके शुक्ला के नाम पर मुहर लगी। 

नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि उसने अब तक सीबीआई के पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं की है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने सरकार से कहा कि सीबीआई निदेशक का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। अंतरिम निदेशक दो-चार दिनों के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। पीठ ने सरकार को जल्द सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने को कहा था।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति नए सीबीआई निदेशक के चयन के लिए शुक्रवार को बैठक करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाने से पहले समिति की मंजूरी ली थी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में पारदर्शिता का मुद्दा उठाने पर पीठ ने कहा हम पहले निदेश की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। पारदर्शिता का मुद्दा बाद में उठाया जा सकता है। 

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