गोकुलनाथ शेट्टी को कोर्ट ले जाते हुए (फाइल फोटो)
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महाराष्ट्र के एक विशेष कोर्ट ने शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी गोकुलनाथ शेट्टी को जमानत देने से इनकार कर दिया। 13,700 करोड़ की लोन धोखाधड़ी मामले में अहम भूमिका निभाने वाले शेट्टी को मार्च, 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त शेट्टी मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच का डिप्टी मैनेजर था।
मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश वीसी बर्डे ने शेट्टी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह घोटाला उस वक्त सामने आया था, जब इसी मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की फर्जी कंपनियों ने जनवरी, 2018 में पीएनबी की ब्रैडी रोड शाखा में संपर्क किया था और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए सहमति पत्र (लेटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग) मांगा था।
इसके बाद बैंक को पता चला कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की फर्जी कंपनियों को बीते सात साल से सहमति पत्र जारी किए जा रहे थे। बैंक की ओर से इस काम को शेट्टी ही अंजाम दे रहा था। दरअसल, बैंक की ओर से जारी यह सहमति पत्र विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं के लिए इस बात की गारंटी देता है कि वे आवेदक को छोटी अवधि के लिए क्रेडिट दे सकें।