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Supreme Court: ‘महिला उम्मीदवारों के लिए सचिव पद आरक्षित हो’, SCBA चुनाव के लिए कोर्ट ने तय की 20 मई की तारीख

Tue, 06 May 2025 04:17 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए चुनाव के लिए 20 मई की तारीख तय की और सचिव पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 19 मई को समाप्त हो रहा है। 
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के चुनाव के लिए 20 मई की तारीख तय की।ये चुनाव 2024 में तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची के आधार पर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया कि इस बार के चुनाव में एससीबीए के सचिव पद को महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया जाए। इसके अलावा, कार्यकारी समिति में पहले से लागू एक-तिहाई महिला आरक्षण भी बना रहेगा। 

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बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वकीलों ने 28 फरवरी तक पात्रता हासिल कर ली है, वे एससीबीए के 2025 के चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार होंगे। चुनाव के बाद मतगणना होगी और नतीजे 21 मई को घोषित किए जाएंगे। शीर्ष कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एल. नागेश्वर राव की रिपोर्ट एससीबीए की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। राव को उप-नियमों में सुधार के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन सदस्यों के सुझावों का स्वागत किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 19 मई को समाप्त हो रहा है, इसलिए रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना अभी संभव नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार सदस्यों से कहा कि बिना एससीबीए की राय जाने कोर्ट रिपोर्ट को लागू करने का आदेश नहीं देगा।  
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जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस बार चुनाव पुराने तरीके से ही होंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में यह देखा जाए कि क्या एससीबीए, हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार महिला वकीलों के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली की अदालतों, बंगलूरू के बार संघ और देश के अन्य बार संगठनों ने भी यह नियम अपनाया।  
  
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