फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यातना में लिप्त सरकारी अधिकारियों के लिए आजीवन कारावास की सिफारिश

Tue, 31 Oct 2017 06:22 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
विज्ञापन
उम्रकैद - फोटो : FILE PHOTO
विज्ञापन
विधि आयोग ने यातना में दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों के लिए आजीवन कारावास की सिफारिश की है। आयोग ने सोमवार को कहा कि सरकार को विदेशों से अपराधियों के प्रत्यर्पण में होने वाली कठिनाइयों से पार पाने के लिए यूएन कन्वेंशन में औपचारिक सहमति हासिल करनी चाहिए। कानून के अभाव में ऐसे अपराधी प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं। 
विज्ञापन


इसमें यह भी कहा गया है कि इन मामलों में सरकार को यातना पर यूएन कन्वेंशन और अन्य अमानवीय व हेय व्यवहार या सजा के संबंध में पुष्टि करनी चाहिए। सरकार की तरफ से सरकारी अधिकारियों की यातना से बचाने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन के लिए संसद में बिल लाना चाहिए। 

प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल, 2017 के मसौदे में यातना के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है। इस मामले में सजा को जुर्माने समेत उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें