आरबीआई ने 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराने के सर्कुलर को वापस ले लिया। अब बैंकों में 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 5 हजार से ज्यादा के पुराने नोट कई बार जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगी।
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि केवाइसी खातों पर एकमुश्त जमा वाला नियम भी लागू नहीं होगा। आरबीआई के इस स्पष्टीकरण का मतलब यह है कि जिन खातों के लिए केवाइसी डॉक्युमेंट्स उपलब्ध हैं, उनमें जितनी भी राशि, जितनी बार चाहें, जमा कराई जा सकती है।
RBI issues notification, withdraws Rs.5000 deposit restriction for KYC compliant accounts
— ANI (@ANI_news) December 21, 2016
बता दें कि आरबीआई ने नई अधिसूचना जारी कर कहा था कि 5000 रुपए से ज्यादा के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 30 दिसम्बर तक एक ही बार बैंक खाते में जमा कराए जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा था कि ये जमा भी जवाब तलब करने के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे । जमा कराने वक्त जमाकर्ता से दो बैंक अधिकारियो की मौजूदगी में पूछा जाएगा कि आखिरकार अब तक पैसा क्यों नहीं जमा कराया गया। जवाब संतोषजनक होने के बाद ही पैसा जमा होगा ।
अब नई अधिसूचना के अनुसार, अब बिना पूछताछ के ही बैंकों में आप 5000 से ज्यादा के पुराने नोट कई बार जमा करा सकते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने इस पर कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 'रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया' बन गया है। पिछले 43 दिनों में उन्होंने 126 बार नियम बदले हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हन ने कहा कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए फैसलों में बदलाव किया जा रहा है। लोगों के पैसे के स्रोत के बारे में जांच की प्रक्रिया अलग है और लोगों के पैसे को बैंकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अलग।
Reserve Bank of India has become 'Reverse Bank of India'; In last 43days of #demonetisation, they changed norms 126 times: Randeep Surjewala pic.twitter.com/HoY5HGFcfX
— ANI (@ANI_news) December 21, 2016