प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। अभी तक बहुत से लोग राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' को ऑनलाइन डोनेशन देते रहे हैं। मई से पहले मंदिर निर्माण के लिए दान करने वालों को टैक्स में छूट नहीं मिलती थी। इसके बाद दानदाताओं के लिए सरकार ने आयकर छूट का प्रावधान कर दिया है।
ट्रस्ट के मुताबिक अब दान देने वालों को देकर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दो माह पहले ही इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अधिसूचना के बाद यदि कोई व्यक्ति मंदिर में दान देता है तो उसे सेक्शन 80जी के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलेगी।
सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को आयकर एक्ट के सेक्शन 80G के सब-सेक्शन (2) के अंदर क्लॉस (b) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह वाला स्थान अधिसूचित किया है।
अभी तक ट्रस्ट के खाते में करीब 30 करोड़ रुपये का चंदा आ चुका है। इसके अलावा मोरारी बापू ने भी 11 करोड़ रुपये का चंदा जुटाया है। विदेश से जो चंदा आया है, वह करीब आठ करोड़ रुपये है, लेकिन जब तक एफसीआरए प्रमाण पत्र नहीं मिलता, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंदिर में डोनेशन पर टैक्स में छूट दी है।