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राम मंदिर निर्माण: अगर आप यहां देते हैं दान तो मिलेगी टैक्स में छूट, ट्रस्ट को मिला 40 करोड़ रुपये से ज्यादा चंदा

Wed, 05 Aug 2020 06:04 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सेक्शन 80जी के तहत मंदिर में आने वाले दान पर अब आयकर में छूट मिलेगी। खास बात है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों को यह छूट नहीं मिलती है। आयकर छूट मिलने के बाद अब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वालों का ग्राफ बढ़ने की संभावना है...
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राम मंदिर की प्रस्तावित तस्वीर - फोटो : File Photo
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विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। अभी तक बहुत से लोग राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' को ऑनलाइन डोनेशन देते रहे हैं। मई से पहले मंदिर निर्माण के लिए दान करने वालों को टैक्स में छूट नहीं मिलती थी। इसके बाद दानदाताओं के लिए सरकार ने आयकर छूट का प्रावधान कर दिया है।

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सेक्शन 80जी के तहत मंदिर में आने वाले दान पर अब आयकर में छूट मिलेगी। खास बात है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों को यह छूट नहीं मिलती है। आयकर छूट मिलने के बाद अब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वालों का ग्राफ बढ़ने की संभावना है। अभी तक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को करीब 40 करोड़ रुपये से ज्यादा चंदा मिला है।



हो सकता है कि एक-दो दिन में यह आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर जाए। विदेश से भी ट्रस्ट को चंदा मिल रहा है। हालांकि अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया गया है। वजह, इसके लिए ट्रस्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत लेनी होती है। मंत्रालय की तरफ से एफसीआरए प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ट्रस्ट के मुताबिक अब दान देने वालों को देकर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दो माह पहले ही इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अधिसूचना के बाद यदि कोई व्यक्ति मंदिर में दान देता है तो उसे सेक्शन 80जी के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलेगी।

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ट्रस्ट को यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है। ट्रस्ट की आय को पहले से ही आयकर के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट दी गई है। बता दें कि सरकार की तरफ से अधिसूचित किए गए कई धार्मिक ट्रस्टों को पहले भी यह छूट दी गई है।

यहां बड़ी बात यह है कि जिन संस्थानों या ट्रस्टों को आयकर छूट मिली है, वहां ये जरूरी नहीं है कि सेक्शन 80जी के तहत वह छूट सभी दानदाताओं को भी मिलेगी।
 

सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को आयकर एक्ट के सेक्शन 80G के सब-सेक्शन (2) के अंदर क्लॉस (b) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह वाला स्थान अधिसूचित किया है।

अभी तक ट्रस्ट के खाते में करीब 30 करोड़ रुपये का चंदा आ चुका है। इसके अलावा मोरारी बापू ने भी 11 करोड़ रुपये का चंदा जुटाया है। विदेश से जो चंदा आया है, वह करीब आठ करोड़ रुपये है, लेकिन जब तक एफसीआरए प्रमाण पत्र नहीं मिलता, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंदिर में डोनेशन पर टैक्स में छूट दी है।

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