मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) में सक्सेना की चिकित्सकीय जांच का निर्देश देते हुए बुधवार दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट तलब करने की बात की है।
सक्सेना की ईडी हिरासत मंगलवार को समाप्त हो रही थी। सक्सेना ने उनके वकीलों की गैरमौजूदगी में न्यायाधीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से बात करने का अनुरोध किया था। इसके बाद अदालत ने मामले की बंद कमरे में सुनवाई की।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते शुक्रवार को अदालत से जांच अहम चरण में होने की बात कहते हुए सक्सेना की हिरासत का अनुरोध किया था। ईडी ने जो आरोपपत्र दाखिल किया है, उसमें सक्सेना के साथ-साथ क्रिश्चियन मिशेल, अगस्तावेस्टलैंड और फिनमेक्कानिका के पूर्व निदेशक गिसेप्पे ओर्सी और ब्रूनो स्पागनोलिनी, वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी और सक्सेना की पत्नी शिवानी भी नामजद हैं ।