राजीव गांधी हत्या के दोषी पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोल के बाद किया रिहा कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को पैरोल दे दी गई थी। यह पैरौल पिता के इलाज के लिए 30 दिन की दी गई थी।
गौरतलब है कि राजीव गांधी की 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर के पास एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन सहित सात लोगों को दोषी ठहराया गया था।
न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक यह पहली बार है जब पेरारिवलन को पैरोल मिली है। 1991 से जेल में बंद पेरारिवलन को कभी पेरोल नहीं मिली थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बेल्ट बम बनाने वाले षडयंत्र से जुड़ी जांच से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा।
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इस बेल्ट बम से 1991 में तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का षडयंत्र रचा गया था। कोर्ट ने बेल्ट बम मामले में दोषी पाए गए आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से मामले की जांच से संबंधित जानकारी देने को कहा गया है। दोषी ने बम के लिए 9 बोल्ट की बैटरी सप्लाई की थी।