रेल विभाग ने कहा है कि टिकट बुक कराने के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन इसे स्वैच्छिक आधार पर प्रोत्साहित किया गया है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन बताया कि टिकटों की बुकिंग के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने का प्रस्ताव नहीं है।
हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों की रियायती टिकटों की बुकिंग के लिए जनवरी 2017 से आधार की जांच स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई थी।
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मंत्री ने कहा कि टिकट बुक कराने के लिए आधार और मोबाइल नंबर को लिंक कराने की योजना यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रति यात्री मौजूदा टिकट बुकिंग की मासिक सीमा को बढ़ा कर 12 कर दिया गया है।