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राफेल, सबरीमाला और चौकीदार चोर है पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए खास बातें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Thu, 14 Nov 2019 12:32 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट में आज तीन बड़े मामलों पर सुनवाई हुई। जिसमें राफेल डील, सबरीमाला विवाद और राहुल गांधी द्वारा दिया गया चौकीदार चोर है का नारा था। इन तीनों मामलों में देश की शीर्ष अदालत के द्वारा सुनाया गया फैसला दूर तक असर करने वाला है। 

राफेल डील: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। इस याचिका में रक्षा मंत्रालय से 'लीक' दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया था। जिसपर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया।
  • सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
  • याचिकाकर्ताओं ने कोई नया सबूत नहीं पेश किया
  • सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज
  • डील को लेकर दर्ज नहीं होगी कोई एफआईआर
  • केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में हुई भूल
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट में आज तीन बड़े मामलों पर सुनवाई हुई। जिसमें राफेल डील, सबरीमाला विवाद और राहुल गांधी द्वारा दिया गया चौकीदार चोर है का नारा था। इन तीनों मामलों में देश की शीर्ष अदालत के द्वारा सुनाया गया फैसला दूर तक असर करने वाला है। 

राफेल डील: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। इस याचिका में रक्षा मंत्रालय से 'लीक' दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया था। जिसपर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया।
  • सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
  • याचिकाकर्ताओं ने कोई नया सबूत नहीं पेश किया
  • सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज
  • डील को लेकर दर्ज नहीं होगी कोई एफआईआर
  • केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में हुई भूल

सबरीमाला केस: बड़ी बेंच को सौंपा गया मामला

सबरीमाला मंदिर मे महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले को सात जजों की विशेष बेंच को सौंप दिया है। पहले इसकी सुनवाई पांच जजों की बेंच कर रही थी। 
  • सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं
  • केस को सात जजों की बड़ी बेंच को सौंपा गया
  • परंपराएं धर्म के सर्वमान्य नियमों के मुताबिक हों
  • 28 सितंबर 2018 को दिया गया फैसला फिलहाल लागू रहेगा
  • बहुमत से बड़ी बेंच को भेजा गया मामला, दो जज थे खिलाफ

अवमानना: 'चौकीदार चोर है' पर राहुल गांधी को राहत

10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने ने बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इस पर 12 अप्रैल को भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके बयान पर जवाब तलब किया था। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
  • चौकीदार चोर है के जुमले पर राहुल गांधी को मिली माफी
  • माफी को मंजूर करते हुए अवमानना केस नहीं चलाने का आदेश
  • कोर्ट ने कहा- भविष्य में राहुल सोच-समझकर कर बयान दें राहुल
  • भविष्य में राहुल गांधी कोर्ट के फैसलों या तर्कों को तोड़-मरोड़कर न पेश करें।
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