आयकर विभाग की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई संक्षिप्त, लेकिन रोचक रही। एकतरफ तीनों कांग्रेसी नेताओं के वकीलों ने शीर्ष अदालत को मामले का बैकग्राउंड समझान का प्रयास किया, वहीं जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने उन्हें कहा कि बैकग्राउंड की अहमियत नहीं है, मामला नोटिस के वैध होने या नहीं होने का है। बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ऑस्कर फर्नांडिस को वर्ष 2011-12 के कर निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले में विस्तार से 4 दिसंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया।