कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में राठी स्टील के तीन अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला छत्तीसगढ़ के कैसला नॉर्थ कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा यह दूसरा मामला है, जिसमें सजा सुनाई गई है।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) के सीईओ उदित राठी को तीन साल कैद व 50 लाख रुपये जुर्माना, प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी को तीन साल कैद व 25 लाख रुपये जुर्माना, एजीएम कुशल अग्रवाल को दो साल कैद व पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरएसपीएल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने मंगलवार को आरएसपीएल, सीईओ उदित राठी, एमडी प्रदीप राठी व एजीएम कुशल अग्रवाल को आपराधिक साजिश व धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था। सीईओ उदित राठी को अलग से भी धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था।