सीबीआई ने मंगलवार को विधायक अशोक आनंद और उनके पिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
हालांकि विधायक को 1.57 करोड़ का व्यक्तिगत व सिक्योरिटी बांड जमा करने पर जमानत मिल गई है।
सीबीआई की चेन्नई भ्रष्टाचार निरोधी इकाई ने विधायक अशोक आनंद, उनके पिता सी आनंद और मां विजयलक्ष्मी के खिलाफ एक जनवरी 1997 से सात जनवरी 2006 के दौरान आय से अधिक 3.75 करोड़ रुपये जमा करने का मामला दर्ज किया था।
यह आय उनके ज्ञात स्रोतों से ज्यादा थी। मामले की सुनवाई के दौरान ही विजयलक्ष्मी का निधन हो गया था। इस वजह से उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया।