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Prophet Remark Row: नवीन जिंदल के खिलाफ सभी मामले दिल्ली पुलिस को होंगे ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Fri, 04 Nov 2022 02:26 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

नवीन जिंदल ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिंदल को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में आरोपी व पूर्व भाजपा नेता नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जिंदल के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित करने का आदेश सुनाया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा, दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक नवीन जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया।

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हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश 
दरअसल, नवीन जिंदल ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिंदल को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी।

नुपुर मामले में भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हुए थे मामले
इससे पहले भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा मामले में भी कोर्ट ने इसी तरह का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने सभी राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। 

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