विशेष सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और दो अन्य के खिलाफ मुनादी आदेश जारी किया गया है। साथ ही इन आरोपियों को 15 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट नीरव समेत अन्य आरोपियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर सकती है।
विशेष जज वीसी बोर्डे पेश होने का आदेश नीरव, उसके भाई नीशाल मोदी और करीबी सहयोगी सुभाष परब के खिलाफ जारी किया है। कानून के मुताबिक, कोर्ट के एक बार प्रोक्लेमेशन आर्डर या मुनादी आदेश जारी करने पर आरोपियों का उसके सामने दी गई समयसीमा के अंदर पेश होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा सकता है।
एक बार व्यक्ति भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया तो जांच एजेंसी देश में मौजूद उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीएनबी घोटाले में नीरव और मेहुल चौकसी मुख्य आरोपी हैं। नीरव इन दिनों लंदन की जेल में बंद है और उसके प्रत्यर्पण का मामला लंबित है। वहीं नीशाल व परब कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं है।