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मेहुल चोकसी को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

Thu, 05 Dec 2019 03:55 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पीएनबी घोटाले में आरोपी चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। अपने खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के लिए चोकसी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

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चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए हाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस एसएस जाधव की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को चोकसी की याचिका खारिज कर दी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पीएनबी से करीब 14 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

वीडियो लिंक के जरिये लंदन की अदालत में पेश हुआ नीरव

ब्रिटेन की जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी बुधवार को वीडियो लिंक के जरिये लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ। 48 वर्षीय नीरव पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी है। उसे इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद है। पिछले महीने उसने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। हालांकि, कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। नीरव पर भारत प्रत्यर्पण की तलवार लटक रही है।

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