प्रद्युम्न हत्याकांड के सिलसिले में बांबे हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल समूह के संथापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को गिरफ्तारी से गुरुवार तक के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बुधवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
Pradyuman death case: Transit anticipatory bail applications of AF Pinto, Grace Pinto & Ryan Pinto adjourned for tomorrow
— ANI (@ANI) September 13, 2017
बता दें कि इस मामले में रायन इंटरनेशनल समूह के संस्थापक अध्यक्ष ऑगस्टीन पिंटो (73) और संस्थान की प्रबंध निदेशक तथा उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो (62) ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते सोमवार को बांबे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
वहीं पिंटो परिवार के वकील नितिन प्रधान ने मंगलवार को कहा कि कुछ समस्याओं के कारण रायन पिंटो का आवेदन न्यायालय की रजिस्ट्री में दाखिल नहीं हो पाया था। फिलहाल अग्रिम जमानत के लिए रायन का आवेदन प्रक्रिया में है। जल्द इसे दाखिल किया जाएगा।