महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 2014 में चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी न देने पर यहां की एक अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट वीएम देशमुख के शनिवार को आरोप तय करने के बाद फडणवीस ने कहा कि वह दोषी नहीं हैं। उनके खिलाफ एक वकील सतीश उके ने मुकदमा दर्ज कराया था। फडणवीस ने इस मामले में सीआरपीसी की धारा 205 के तहत इस मामले में आवेदन देकर कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी है। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी।