सत्र न्यायाधीश एवी हिरपारा की अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से उनके खिलाफ दायर मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए आप नेताओं की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल और सिंह ने सोमवार को सत्र अदालत से मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
इसके बाद सुनवाई 16 सितंबर तक स्थगित कर दी गई थी। आप नेताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि 29 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट में और 31 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन अदालत में संबंधित मामलों की सुनवाई से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई की जाए।
केजरीवाल और सिंह ने सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।