संत रविदास मंदिर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व कांग्रेसी सांसद अशोक तंवर ने अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि गत वर्ष अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी जगह पर ही दिल्ली के तुगलकाबाद में ही मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था।
इसके लिए छह हफ्ते में कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया था। लेकिन अब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। याचिका में दिल्ली सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को प्रतिवादी बनाया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गत 10 अगस्त को तुगलकाबाद स्थिति संत रविदास मंदिर को ढहा दिया गया था।
इसके बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे। कई याचिकाएं दायर की गईं। इसी बीच केंद्र सरकार ने रविदास मंदिर बनाने के लिए 400 वर्ग मीटर देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।