मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील (सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष) के गठन की गुहार संबंधित याचिका पर अब संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया है।
अदालत ने पाया कि इस मामले में संवैधानिक मसला हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि इस याचिका पर सुनवाई संविधान पीठ करें। गत 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने जहां इसके गठन का विरोध किया था वहीं अमाइकस क्यूरी(न्यायालय मित्र) वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल और टीआर अंध्यार्जुन ने इसके गठन का समर्थन किया था।