नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यूपी के बागपत जिले में प्रदूषण फैलाने वाले लेदर ट्रीटमेंट यूनिट को शिफ्ट करने की मांग करने वाली याचिका को अस्पष्ट और अपरिपक्व बताया। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची जितेंद्र राणा के मामले में यह आदेश दिया है।
पीठ ने कहा कि याची के मुताबिक बीते वर्ष 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित यूनिट के बंद करने का आदेश दिया गया था। वहीं, इसके बाद याची संबंधित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल अपरिपक्व याचिका पर कोई आदेश नहीं दे सकता है।
याची संबंधित प्राधिकरणों से हाईकोर्ट आदेश के पालन की गुहार लगा सकता है। मालूम हो कि याची लेदर ट्रीटमेंट यूनिट को शिफ्ट करने की मांग के संबंध में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था।