एन राम, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। याचिका में न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (आई) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 के उल्लंघन बताया गया है।