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पीएमसी बैंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरबीआई, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका

Wed, 05 Feb 2020 01:23 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : सोशल मीडिया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आरबीआई ने अपनी याचिका में बांबे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें इस संकटग्रस्त बैंक की संपत्तियों को बेचकर लेनदारी चुकाने का निर्देश दिया गया था।

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वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने मंगलवार को चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर पीठ ने द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के समक्ष गुहार लगाने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में आरबीआई ने कहा है कि जिस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने संपत्तियों को बेचने का आदेश पारित किया था, उसमें बैंकिंग क्षेत्र के नियामक को पक्षकार नहीं बनाया गया था।
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आरबीआई का पक्ष सुने बगैर हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। पीएमसी बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए थे लेकिन इन बातों को अदालत केसंज्ञान में नहीं लाया गया। लिहाजा आरबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने की गुहार की है।

मालूम हो कि बांबे हाईकोर्ट ने गत 15 जनवरी को सेवानिवृत्त जज एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति को पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के निदेशकों राकेश व सारंग वधावन की संपत्तियों को बेचकर पीएमसी बैंक की देयता पूरी करने का निर्देश दिया गया था।

लेकिन गत 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए राकेश-सारंग को जेल से उनके निवास पर स्थानांतरित करने के बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इन दोनों की पीएमसी बैंक में कथित तौर पर 4635 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है। इस मामले की जांच कर रही ईडी ने एचडीआईएल की 3830 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया हुआ है।

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सितंबर में लगा दी गई थी बैंक से पैसे निकालने पर रोक

पिछले साल सितंबर में करीब 4355 करोड़ रुपये का घोटाला  पकड़ में आने के बाद आरबीआई ने पीएमसी बैंक के किसी भी तरह के लेनदेन पर छह महीने के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही बैंक के खाताधारकों के भी 10 हजार रुपये से ज्यादा रकम निकालने पर रोक लगा दी गई थी। इसे लेकर बेहद हंगामा हुआ था, जिसके बाद रकम निकासी की सीमा बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी गई थी।
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