सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम के उस प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आईपीएस अधिकारियों के तबादले व प्रतिनियुक्ति करने के राज्यों के निर्णय पर केंद्र सरकार को ओवरराइट करने का अधिकार है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने वकील अबू सोहेल की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जब आईपीएस अधिकारियों के तबादले व प्रतिनियुक्ति को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच खींचतान रहती है।
याचिका में कहा गया था कि आईपीएस नियम, 1954 की धारा- 6(1) न्यायोचित नहीं है और इससे केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की स्थिति रहती है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य रहना चाहिए।