सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) परीक्षा पेपर लीक मामले की केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ अब 11 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत ने 1 अप्रैल को आयोग को एसएससी सम्मिलित स्नातक लेवल (सीजीएल), 2017 की पुन: परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि संस्थान के कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण लाखों बेरोजगार युवक को भुगतना पड़ रहा है। एसएससी सीजीएल, 2017 के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद एसएससी ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।
पिछले साल 31 अगस्त को कोर्ट ने परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि प्रथमदृष्टया परीक्षा दोषपूर्ण नजर आती है। वह लोगों को एसएससी द्वारा 2017 में आयोजित दोषपूर्ण संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) और संयुक्त सीनियर सेकेंडरी स्तर (सीजीएसएल) की परीक्षाओं का लाभ लेने की इजाजत नहीं दे सकती।
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक सहित अन्य अनियमितताओं से निपटने के लिए समिति के गठन का निर्णय लिया है।