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शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी को नहीं मिली जमानत

Thu, 09 May 2019 03:17 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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इंद्राणी-पीटर मुखर्जी (फाइल फोटो)
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सौतेली बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वे मुखर्जी को सर्जरी के बाद का इलाज कराने दें और उन्हें अस्पताल से जेल आने-जाने के लिए एंबुलेंस मुहैया कराई जाए।

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पीटर मुखर्जी की एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ओपन बाईपास सर्जरी हुई है। उन्होंने मेडिकल आधार पर अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी। बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रियाज चागला की अवकाश पीठ ने कहा कि वह मुखर्जी को रिहा करने का आदेश देने की इच्छुक नहीं है। लेकिन, मैं आवेदक (मुखर्जी) को कुछ राहत देने का इच्छुक हूं। आवेदक को सर्जरी के बाद के इलाज और फिजियोथेरेपी के लिए एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट जाने की अनुमति देना उचित होगा। न्यायमूर्ति चागला ने कहा कि अस्पताल ने आवेदक को 26 सेशन के लिए पुलिस सुरक्षा में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया जाएगा।

गौरतलब है कि शीना बोरा पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी के पहले पति की बेटी थी, जो इंद्राणी के साथ रहती थी। इंद्राणी शीना को अपनी छोटी बहन बताती थी। 2015 में इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई थीं। पुलिस ने मामले में पूछताछ के बाद पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया था।

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