दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना के तहत कोरोना के कारण परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मौत होने पर 50 हजार रूपये नकद और उनके आश्रितों को 2500 रूपये मासिक का प्रावधान किया है।
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जानकारी के मुताबिक, इस सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाले 390 लोगों में से 220 लाभार्थियों ने 2500 प्रतिमाह पेंशन के लिए और 170 लाभार्थियों ने 50 हजार रुपए एकमुश्त सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।
विभाग का कहना है कि स्कीम हाल ही में लॉन्च हुई है, इसलिए लाभार्थियों को पहले सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करने में कुछ दिनों का समय लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आवेदन की प्रक्रिया को और दुरुस्त किया जाएगा। विभाग के प्रतिनिधि दिल्ली में घर-घर जाकर लाभार्थियों को आवेदन भरने में मदद करेंगे।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने 6 जुलाई को ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ की शुरूआत की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली सरकार के http://edistrict-delhigovt-nic-in पोर्टल पर जाकर रजिस्टर किया जा सकता है।