पीसीएस प्री 2016 में पूछे गए सवालों के गलत उत्तर के मामला को संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीसीएस प्री 2016 का परीक्षा परिणाम रदद् किया। इसके साथ ही निर्देश दिया कि गलत उत्तर हटा कर सही उत्तर के मुताबिक रिवाइज्ड कर परिणाम घोषित करे।
इस मामले में पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद 27अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। इसके बाद सुनील सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस एम के गुप्ता की स्पेशल बेंच ने अपना फैसला सुनाया ।
कोर्ट ने ये निर्देश दिए
> प्री परीक्षा 2016 का परिणाम रद्द ।
> 4 प्रश्नों के उत्तर बदलिए।
> एक प्रश्न डिलीट कीजिये ।
> रिजल्ट में जो बाहर हो रहे हों उन्हें बाहर कीजिये और जो नए0 छात्र रिजल्ट में आ रहे हों उन्हें शामिल कीजिए।
> उनका मेंस कराइये।
> तब तक आयोग सभी प्रक्रिया रोकी दे ।