शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के आरोप में पटना हाईकोर्ट ने सांसद छेदी पासवान की लोक सभा सदस्यता रद्द कर दिया है। उनपर नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों को छुपाने का आरोप लगा है। हाइकोर्ट में न्यायमूर्ति केके मंडल के एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में छेदी पासवान ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है। वह इस फैसले को चुनौती देंगे।
छेदी पासवान की सदस्यता रद्द करने के लिए गंगा मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान छेदी ने नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी।
इसी के आधार पर कोर्ट ने सदस्यता रद्द करने का निर्देश दिया है।
छेदी साल 2000 से 2004 के बीच बिहार सरकार में मंत्री थे। 2005 में वह राजद छोड़कर जेडीयू में चले गए और नीतीश सरकार में 2008 से 2010 से बीच मंत्री रहे। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद छेदी ने फिर से पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए।
#FLASH: Patna HC cancels BJP MP Chhedi Paswan’s Lok Sabha membership for concealing information in election affidavit
— ANI (@ANI_news) July 28, 2016
It was not on purpose, I have nothing to hide. Will surely challenge this verdict: Chhedi Paswan,BJP pic.twitter.com/fL3GE05PKG
— ANI (@ANI_news) July 28, 2016